गांजा तस्करी में लिप्त 2 महिला तस्करों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा के साथ भारी जुर्माना

न्यायालय द्वारा गांजा तस्करी में पहली बार महिलाओं को हुई सजा 0
दिलीप गुप्ता
सरायपाली : सरायपाली न्यायालय द्वारा संभवतः पहली बार गांजा तस्करी में लिप्त दो महिलाओं को सजा सुनाई गई है । जबलपुर निवासी दो महिलाओं को विगत 2024 ने सिंघोडा थाना द्वारा 7 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुवे बताया कि सरायपाली स्थित विशेष न्यायालय NDPS श्रीमती वंदना दीपक देवागंन विशेष न्यायाधीश सरायपाली के न्यायालय में थाना सिंघोडा के अपराध क्रमांक 08/2024 के प्रकरण में आरोपी स्नेहा गुप्ता पति रोशन उर्फ निर्मल गुप्ता साकिन एफ 1 ग्रीन सिटी मांडोताल थाना मांडोताल जिला जबलपुर (म.प्र.) एवं कामना दुबे पति देवेन्द्र दुबे साकिन एफ 1 ग्रीन सिटी मांडोताल थाना मांडोताल जिला जबलपुर (म.प्र.) को दिनांक 11/02/2024 समय 21:00 बजे अपने वाहन टी.व्ही.एस. जुपिटर स्कुटी कमांक CG 06 GK 5352 में 7 किलो गांजा परिवहन करने के आरोप को सिध्द पाते हुए 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25,000/- पच्चीस हजार रू., 25,000/-पच्चीस हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी भूपेन्द्र साहू, रमेश नायक ने पक्षद्रोह कर अभियोजन साथ नहीं दिया परन्तु प्रकरण से संबंधित पुलिस साक्षी बोधनलाल दीवान, भूपति पटेल, लक्ष्मण साहू के पुष्ट बयान तथा सनातन बेहरा के विधि सम्मत विवेचना से अभियोजन अपराध सिध्द करने में सफल रहा। जिस कारण दोनो महिला आरोपीयों को 7 किलो गांजा परिहवन के अपराध में सजा हुई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा पैरवी की गई।

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