इनकम टैक्स पोर्टल के 5 आसान फीचर्स: टैक्स भरना अब होगा बेहद सरल

नई दिल्ली। इनकम टैक्स पोर्टल के हालिया अपग्रेड और नए नियमों ने टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक सरल बना दिया है। हालांकि, बदलावों के साथ थोड़ी उलझन होना स्वाभाविक है, लेकिन पोर्टल पर मौजूद ‘Quick Links’ सेक्शन आपकी मुश्किलों का सटीक समाधान है।

यहां दिए गए 5 खास फीचर्स न केवल आपका समय बचाते हैं, बल्कि आपको पेचीदा कागजी कार्रवाई से भी दूर रखते हैं।टैक्स भुगतान के लिए ‘ई-पे टैक्स’ का सहाराअब टैक्स जमा करने के लिए आपको अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर भटकने की आवश्यकता नहीं है।

‘e-Pay Tax’ फीचर के जरिए पुरानी और नई, दोनों टैक्स व्यवस्थाओं के तहत सुलभ भुगतान किया जा सकता है। इसमें नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के साथ-साथ अब UPI का विकल्प भी मिलता है। सिस्टम की समझदारी ऐसी है कि यह खुद सही चालान चुनने में आपका मार्गदर्शन करता है, जिससे गलत हेड में पैसा जमा होने का जोखिम खत्म हो जाता है।बिना खर्च और भागदौड़ के पाएं ‘इंस्टेंट ई-पैन’यदि आपको आपातकालीन स्थिति में PAN कार्ड की जरूरत है, तो

‘Instant e-PAN’ टूल किसी वरदान से कम नहीं है। आधार कार्ड का उपयोग करके आप बिना किसी भौतिक दस्तावेज के तुरंत डिजिटल PAN प्राप्त कर सकते हैं।

यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और प्राप्त PDF की वैधानिकता भौतिक कार्ड के समान ही होती है।रिटर्न फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन है जरूरीअक्सर लोग रिटर्न फाइल करने को ही अंतिम चरण मान लेते हैं, जबकि असली प्रक्रिया ‘ई-वेरिफाई’ के बाद ही पूरी होती है।

‘e-Verify Return’ लिंक पर जाकर आधार OTP के माध्यम से आप घर बैठे सत्यापन कर सकते हैं। ध्यान रहे, बिना वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और न ही रिफंड की राशि आपके खाते में आएगी।भुगतान और आधार लिंकिंग की स्थिति पर रखें नजरटैक्स जमा करने के बाद उसकी पुष्टि करना सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।

‘Know Tax Payment Status’ लिंक के जरिए आप अपने PAN और चालान नंबर की मदद से भुगतान की रसीद चेक कर सकते हैं। साथ ही, ‘Link Aadhaar’ स्टेटस चेक करना भी उतना ही अनिवार्य है, क्योंकि आधार से लिंक न होने पर आपका PAN निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और रिटर्न फाइलिंग जैसे काम रुक सकते हैं।

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