बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त

आयोग ने बताया कि ये सभी अधिकारी बिहार के विधानसभा चुनाव और जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम व ओडिशा में होने वाले उपचुनावों के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20(बी) के तहत चुनाव आयोग निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। ये पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग की देखरेख, नियंत्रण और अनुशासन में कार्य करते हैं।

आयोग ने कहा कि पर्यवेक्षक आयोग की “आंख और कान” होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष, तटस्थ और पारदर्शी हों। वे समय-समय पर रिपोर्ट देकर आयोग को स्वतंत्र, पारदर्शी और समावेशी चुनाव कराने में मदद करते हैं और मतदाताओं की जागरूकता व भागीदारी बढ़ाने में भी योगदान देते हैं।

सामान्य व पुलिस पर्यवेक्षक अपने अनुभव के आधार पर चुनाव प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन और निष्पक्ष संचालन की निगरानी करते हैं, जबकि व्यय पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की देखरेख करते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा जम्मू-कश्मीर (बडगाम एवं नगरोटा), राजस्थान (अन्ता), झारखंड (घाटसिला), तेलंगाना (जुबली हिल्स), पंजाब (तारण-तारन), मिजोरम (डम्पा) और ओडिशा (नुआपाड़ा) में होने वाले उपचुनावों के लिए भी इन अधिकारियों को तैनात किया गया है

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