मोहला-मानपुर। जिले में सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। जिले के छात्रावास अधीक्षकों ने मोहला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए खैरागढ़ निवासी एक महिला पर चार लाख रुपये की अवैध वसूली का आरोप लगाया है।
मामले की पुष्टि करते हुए मोहला थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चंद्रा ने बताया कि शिकायत में उल्लेख किया गया है कि दाऊ चौरा, वार्ड क्रमांक 17, खैरागढ़ निवासी विजयलक्ष्मी ने जिले के सभी छात्रावासों से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। इसके बाद सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मोहला-मानपुर द्वारा 24 सितंबर और 11 नवंबर को छात्रावास अधीक्षकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, ताकि संबंधित महिला द्वारा अभिलेखों का अवलोकन किया जा सके।
शिकायत के अनुसार, अवलोकन के दौरान महिला ने दस्तावेजों में त्रुटियां बताते हुए प्रशासकीय कार्रवाई की धमकी दी। इस पर अधीक्षकों ने मामला आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके बाद कथित रूप से उनसे रुपये की मांग की गई। रुपये देने से इनकार करने पर कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कहकर डराया गया। आरोप है कि दबाव में आकर सभी छात्रावास अधीक्षकों ने मिलकर चार लाख रुपये नकद और यूपीआई के माध्यम से विजयलक्ष्मी को भुगतान किया।
थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर महिला और अन्य संबंधित लोगों को थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।