:दिलीप गुप्ता:
सरायपाली : पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज आलोक तिर्की ने आरोपी बिशीकेशन पाइक को पत्नी सुरेन्द्री पाइक की हत्या के लिए दोषी पाया।
मामले की प्रमुख जानकारी:
- घटना: 19 दिसंबर 2020 को वीरेंद्र नगर, सरायपाली के किराए के मकान में पत्नी का गला दबाकर हत्या
- आरोपी: बिशीकेशन पाइक (ग्राम कोटेनदरहा निवासी)
- अतिरिक्त आरोप:
- शव को दफनाने का प्रयास (धारा 201 भारतीय दंड संहिता) – 2 साल कारावास
- साक्ष्य छिपाना (धारा 203 भारतीय दंड संहिता) – 1 साल कारावास
- जुर्माना: 500 रुपये
पुलिस और अभियोजन की भूमिका:
- शिकायतकर्ता: नेहरू चौहान
- विवेचना: थाना प्रभारी वीणा यादव
- अभियोजन: अतिरिक्त लोक अभियोजक जे.के. पटेल
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(अधिक जानकारी के लिए बने रहें…)