दुर्ग में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, 4 औद्योगिक इकाइयों को तत्काल बंद करने के आदेश

कलेक्टर ने लिया सख्त कदम
दुर्ग जिले में पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले औद्योगिक संस्थानों पर कलेक्टर अभिजित सिंह के निर्देश में सख्त कार्रवाई की गई है। कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं और प्रदूषण पाए जाने पर संबंधित इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया।

प्रभावित क्षेत्र और इकाइयां
भिलाई-03 तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अकलौरडीह-जरवाय, ग्राम जरवाय और कुम्हारी क्षेत्र की चार प्रमुख इकाइयों पर कार्रवाई की गई।

  • ग्राम अकलौरडीह-जरवाय में मेसर्स आर.डी. एजेंसी (वेस्ट मटेरियल स्क्रीनिंग यूनिट) को भारी धूल और बिना अनुमति संचालन के कारण बंद किया गया।
  • ग्राम जरवाय में मेसर्स पंकज अग्रवाल (स्लैग क्रशिंग यूनिट) और मेसर्स टेथिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को नियम उल्लंघन के कारण बंद किया गया।
  • कुम्हारी क्षेत्र अहिवारा रोड स्थित मेसर्स वैद्य फूड प्रोडक्ट्स को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण न होने के कारण बंद करने के आदेश दिए गए।

कानूनी प्रावधान और कार्रवाई
यह कार्रवाई जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33’क’ और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31’क’ के तहत की गई है। संबंधित उद्योगों को तुरंत अपनी गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के कार्यपालक अभियंता को इन इकाइयों के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने का आदेश दिया गया है।

सख्त चेतावनी
कलेक्टर सिंह ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो औद्योगिक संस्थानों के मालिकों के खिलाफ जल अधिनियम की धारा 41 और वायु अधिनियम की धारा 37 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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