UP Crime वरिष्ठ नेता आजम खान 03 साल की जेल

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UP Crime भड़काऊ बयान देने के लिये आजम दोषी 

UP Crime रामपुर !   उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रधानमंत्री (पीएम) नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी करार देते हुए उन्हें 03 साल जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।


UP Crime उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम और डीएम को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजेएम प्रथम) निशांत मान की अदालत ने फैसला सुनाने के बाद आजम को अपील करने के लिये जमानत भी दे दी। अदालत ने इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने के लिये एक सप्ताह का समय दिया है। आजम खान रामपुर सदर सीट से सपा के विधायक हैं।


इससे पहले अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराये जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। इस पर उनके वकील ने जमानत अर्जी पेश की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर आजम को जमानत दे दी। फैसला सुनाये जाने के दौरान आजम के बेटे एवं स्वार टांडा से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। फैसला चुनाये जाने के बाद अदालत के बाहर आजम खान ने संवाददाताओं से कहा कि वह इंसाफ के कायल हैं, और बीमारी के बावजूद अदालत में पेश हुए हैं।


UP Crime गौरतलब है कि बीती 21 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे। आज उनके न्यायालय में पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।


UP Crime आजम पर बीते लोकसभा चुनाव के दौरान थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में मोदी और तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में जिला अदालत में सुनवाई हो चुकी है और आज इसमें फैसला सुनाया जाएगा।


UP Crime इस मामले को लेकर एडीओ कृषि रक्षा अनिल कुमार चौहान द्वारा थाना मिलक में मुकदमा लिखाया गया था। वर्ष 2019 में थाना मिलक में अनिल कुमार चौहान प्रभारी वीडियो मॉनिटरिंग के रूप में तैनात थे। उन्होंने आजम के विरुद्ध आपराधिक कानून की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आजम खान स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछली पेशी पर नहीं पहुंच सके थे।

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