Noise Pollution : डीजे और धूमाल संचालकों को कड़ी चेतावनी तोड़ा नियम तो होगा 20 हजार का जुर्माना

Noise Pollution :

राजकुमार मल

 

Noise Pollution : 94791-90629 पर करें, ध्वनि प्रदूषण की शिकायत

 

 

Noise Pollution : भाटापारा !   94791-90629 पुलिस कंट्रोल रूम के इस मोबाइल नंबर पर की जा सकेंगी, ध्वनि प्रदूषण और संबंधित शिकायतें। मानक से ज्यादा डेसीबल पर साउंड सिस्टम चलाने से हो रही असुविधा के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने यह नंबर जारी किया है ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके।

नियंत्रण से बाहर जा चुके डीजे और धूमाल संचालकों को, ना केवल ध्वनि प्रदूषण रोकने के नियमों का परिपालन करना होगा बल्कि अपने कर्मचारियों को परिचय पत्र भी देना होगा। यह इसलिए क्योंकि प्रतिकूल स्थितियों में पहचान सुनिश्चित हो सके।

Noise Pollution : …तो 20 हजार का अर्थदंड

 

रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाने पर रोक होगी। सार्वजनिक या निजी जगह पर 60 डेसीबल से ज्यादा ध्वनि की अनुमति नहीं होगी। मालवाहक वाहन में डीजे धुमाल यदि वाहन से बाहर पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों में चमकीली लाइट नहीं लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। संचालन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन होना पाया गया तो संबंधित के खिलाफ न केवल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी बल्कि 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया जाएगा।

Noise Pollution : प्रभावी यह नियम भी

 

 

स्कूल, अस्पताल, न्यायालय परिसर और वृद्ध आश्रम के क्षेत्र साइलेंट जोन में रखे गए हैं। याने इन चारों जगह पर डीजे, धूमाल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा डीजे, धुमाल संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसे गाने नहीं बजाएं, जिससे धार्मिक सद्भावना खराब होने की आशंका बनती हो। संचालन के दौरान संबंधित कर्मचारियों के पास, परिचय पत्र का होना अनिवार्य होगा ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में पहचान सुनिश्चित की जा सके।

Noise Pollution : शिकायत इस नंबर पर

 

94791-90629। पुलिस कंट्रोल रूम के इस मोबाइल नंबर को जारी करते हुए, जिला पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से कहा है कि नियमों के पालन को लेकर कोई डीजे, धुमाल या लाउडस्पीकर संचालक लापरवाही दिखा रहा है, तो इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दें ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके।

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