रायपुर। सेंट्रल जेल रायपुर में बंद शोएब ढेबर को जेल प्रशासन ने आगामी तीन महीने तक मुलाकात कक्ष में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया है। जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ने अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया है।

मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शोएब ढेबर ने अधिवक्ताओं की मुलाकात के समय स्पष्ट मना किए जाने के बावजूद जबरन प्रवेश किया। इससे जेल परिसर की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई।
जेल नियमावली के नियम 690 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जेल अधीक्षक ने यह आदेश जारी किया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जेल की सुरक्षा और अनुशासन के लिए इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।

यह कार्रवाई जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।