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Citizenship पाकिस्तान से आने वालों को मिली नागरिकता, अब सैकड़ों का रायपुर हो गया ठिकाना
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बीते चार साल में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए 260 लोगों को मिली Citizenship
विशेष संवाद्दाता
रायपुर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निवास करने वालों को Citizenship प्रमाण पत्र के लिए अब भटकना नहीं पड़ रहा है।
Citizenship के नियम में बदलाव के बाद बीते चार सालों में करीब 2६० लोगों को भारत की नागरिकता मिली है।
Citizenship पाने वाले अधिकांश लोग पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान राज्य से आए थ।
करीब दशकभर से अधिक समय से रायपुर के अलग-अलग हिस्सों में निवास कर रहे थे।
उनके Citizenship पाने के आवेदन पर इंटेलीजेंस ब्यूरो भारत सरकार और छग पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें Citizenship प्रमाण पत्र दिया गया।
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Citizenship पाने वालों में अधिकांश सिंधी समाज के हैं, जो दशकभर पहले पूरे परिवार के साथ रायपुर आकर बस गए थे।
कलेक्टर रायपुर ने सभी नागरिकों को Citizenship प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। वहीं, नागरिकता पाने वाले 50से अधिक आवेदनों की प्रक्रिया चल रही है।
इतने को मिली भारत की नागरिकता
जानकारी के मुताबिक साल 2019 में करीब 110, साल 2020 में 50 और साल 2021 में 89 और साल 2022 में 11पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है। नागरिकता पाने वालों में अधिकांश पाक के सिंधी प्रांत से रायपुर आए थे।
ऐसे मिलती है नागरिकता
अफसरों के मुताबिक भारत की नागरिकता लेने के लिए व्यक्ति को गृह मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
इसमें आवेदक को नाम, पता, परिवार, क्रिमिनल अफेंस समेत अन्य डिटेल देनी होती है। आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी एक प्रति कलेक्टोरेट दफ्तर में जमा करनी होती है।
रिपोर्ट के बाद मिलती है नागरिकता
जानकारी के मुताबिक नागरिकता के आवेदन पर इंटेलीजेंस ब्यूरो भारत सरकार द्वारा आवेदक का पता, पासपोर्ट समेत अन्य जांच की जाती है। साथ ही संबंधित राज्य के जिले की लोकल पुलिस द्वारा जांच की जाती है।
आईबी और एसपी की संयुक्त रिपोर्ट कलेक्टर को मिलती है, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
भारत की नागरिकता पाने शर्तें
– भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति, जो कम से कम 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से Citizenship प्राप्त कर सकता है।
– एक ऐसा व्यक्ति, जो भारतीय मूल का है, परन्तु अविभाजित भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश में निवास कर रहा है।
– एक ऐसा व्यक्ति, जिसका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ हो और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने से पहले वह कम से कम 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो।
260 को दी गई नागरिकता
तीन साल में लगभग2६० लोगों को भारत की Citizenship दी गई है। इनमें अधिकांश पाकिस्तान के सिंध राज्य से आने वाले हैं और रायपुर आने वाले शामिल हैं।
– एनआर साहू, एडीएम, रायपुर