बालोद। राजस्व वसूली में लापरवाही और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। भूपेंद्र वार्डेकर वर्तमान में राजनांदगांव नगर निगम में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, जिन्हें दल्ली राजहरा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
निलंबन आदेश के अनुसार, 14 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिसंबर 2025 तक कुल राजस्व का 60 प्रतिशत वसूल किया जाना था। हालांकि, संपत्तियों का नया कर निर्धारण न होने की वजह से वसूली काफी कम रही। इसके अलावा, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में कार्य शुरू होने से लेकर 13 जनवरी तक केवल एक ही प्रविष्टि की गई थी, जिसे कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही माना गया है।
शासन ने उनके इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत कदाचार माना है। इसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान भूपेंद्र वार्डेकर का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग तय किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।