फोन पर तीन तलाक देकर की दूसरी शादी, कांकेर में दर्ज हुआ पहला आपराधिक मामला

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तीन तलाक का पहला आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। गरियाबंद निवासी इरफान वारसी पर आरोप है कि उसने मोबाइल फोन पर अपनी पत्नी को तीन बार "तलाक" कहकर रिश्ता खत्म कर लिया और इसके बाद दूसरी शादी कर ली। यह मामला अब पुलिस और मुस्लिम समाज दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

पीड़िता के भाई गफ्फार मेमन के अनुसार, पीड़िता का निकाह 9 मार्च 2017 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। शादी के बाद से ही महिला को उसके पति, सास और ननदों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते वह अपने मायके कांकेर में रहने लगी। इसी दौरान, इरफान ने उसे मोबाइल फोन पर “तलाक-तलाक-तलाक” कहकर रिश्ता तोड़ने की बात कही और दूसरी शादी कर ली। महिला ने तलाक की मोबाइल रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी है।

मुस्लिम समाज कांकेर ने भी थाने में आवेदन देते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाज का कहना है कि यह 2019 में लागू तीन तलाक कानून के तहत दंडनीय अपराध है और इस्लाम में भी इस तरह से तलाक देना अनुचित माना गया है।

कांकेर एसडीओपी मोहाशिन खान ने बताया कि पीड़िता, परिजनों और मुस्लिम समाज की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है।

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