खरोरा, रायपुर: दिनांक 28.02.2026 को प्रार्थी भागवत सारथी पिता शिवकुमार सारथी, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम खसेरा वार्ड क्रमांक 10, थाना खरोरा, जिला रायपुर द्वारा थाना खरोरा में उपस्थित होकर सूचना दी गई कि उसके छोटे भाई किशोर सारथी, उम्र 27 वर्ष, का शव ग्राम मांठ स्थित सागौन वाटिका के पास संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे पड़ा हुआ है। सूचना पर मर्ग इंटिमेशन क्रमांक 36/2026 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कायम कर डॉग स्क्वाड एवं एफ.एस.एल. टीम को मौके पर निरीक्षण हेतु बुलाया गया।
पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं शव का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया तथा मृतक के परिजनों के कथन लिए गए। परिजनों ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर शव को सागौन वाटिका की ओर घसीटकर फेंका गया है। पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला हत्या का पाए जाने से धारा 103(1) भा.न्या.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
हत्या की घटना को पुलिस अधीक्षक रायपुर (ग्रामीण) श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा द्वारा गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप मित्तल के नेतृत्व में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में मृतक के परिजनों सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया।
मृतक की पत्नी से पूछताछ करने पर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसका लिलेश उर्फ मुरू उर्फ कुलदीप नामक व्यक्ति के साथ पिछले कुछ महीनों से प्रेम संबंध था। इस संबंध की जानकारी मृतक को हो जाने पर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद एवं मारपीट होती थी। इसी से परेशान होकर पत्नी ने अपने प्रेमी लिलेश उर्फ मुरू उर्फ कुलदीप के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत दिनांक 27.02.2026 को रात्रि लगभग 09:00 बजे उसने अपने पति को बहन को ग्राम बिठिया से लाने का बहाना बनाकर घर से अकेले भेज दिया।
पूर्व नियोजित योजना के अनुसार ग्राम खरोरा-रायपुर रोड पर पहले से घात लगाए बैठे आरोपी लिलेश उर्फ मुरू उर्फ कुलदीप तथा उसके दो अन्य साथी एक थार वाहन में सवार होकर मौके पर पहुंचे। ग्राम मात-तिल्दाडीह रोड स्थित सागौन वाटिका के सामने आरोपियों ने मोटरसाइकिल सहित किशोर सारथी को टक्कर मारकर गंभीर चोट पहुंचाई और हत्या कर दी। घटना को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस की सूझबूझ एवं त्वरित कार्रवाई से साजिश का पर्दाफाश हुआ।
प्रकरण में षड्यंत्रपूर्वक हत्या किया जाना पाए जाने से धारा 61(2) भा.न्या.सं. जोड़ी गई। मामले में मृतक की पत्नी सहित कुल 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त थार वाहन को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना खरोरा पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही से गंभीर हत्या प्रकरण का चंद घंटों में सफलतापूर्वक खुलासा किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
- मृतक की पत्नी (षड्यंत्र में शामिल)।
- निलेश कुमार कुलदीप पिता स्व. कृपा राम कुलदीप, उम्र 27 साल, निवासी खरोरा वार्ड क्रमांक 9, पुराना देना बैंक के पास, थाना खरोरा, रायपुर।
- अजय राज कुलदीप उर्फ राहुल पिता तुला राम कुलदीप, उम्र 21 वर्ष, निवासी जीके वीडियो हाल के पीछे, सांकरा, थाना धरसीवा, रायपुर।
- देवेन्द्र कुमार देवांगन पिता सुरेश देवांगन, उम्र 22 वर्ष, निवासी सांकरा निमोरा जागृति नगर, थाना धरसीवा, रायपुर।