न्यायालय से फिर 3 गांजा तस्करों को 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपए अर्थ दंड की सजा

गवाहों के बयान बदलने के बाद भी पक्का सबुत मिला 0
दिलीप गुप्ता
सरायपाली : सरायपाली न्यायालय में आज फिर 3 गांजा तस्करों को 22 किलो गांजा प्रकरण में 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास के साथ ही 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया गया । उक्त निर्णय माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना दीपक देवांगन द्वारा सुनाया गया ।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार विगत 6 वर्ष पूर्व प्रकरण क्रमांक 57/2020 को सिंघोड़ा पुलिस द्वारा जांच के दौरान 3 आरोपी क्रमशः ऋषि राज सिंह , मनीष चौरसिया व उत्तम चौरसिया को तत्कालीन टीआई चंद्रकांत साहू द्वारा 22 kg गांजा परिवहन करते हुवे गिरफ्तार किया गया था । प्रकरण न्यायालय में सौपे जाने के बाद आज प्रकरण में प्रधान अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना दीपक देवांगन द्वारा निर्णय सुनाया गया । सुनवाई के दौरान गवाहियों द्वारा बयान बदलने के बावजूद कार्यवाही में शामिल आरक्षक निलसिंह ठाकुर , जनक राम उराव , गुलोचंद वर्मा तथा अजय भोई सभी आरक्षक के ठोस व विश्वसनीय बयान के आधार को देखते हुवे अपराध में शामिल सभी तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुवे 10-10 वर्ष का सश्रम कारवास और 1-1 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
गांजा तस्करी मामलों में यह लगातार लगभग 12 प्रकरणों में बड़ी सजा सुनाई गई है ।
उक्त जानकारी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस देवेंद्र शर्मा द्वारा दी गई ।

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