Waqf Law: वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत.. अभी वक्फ संशोधन कानून पर रोक नही

Waqf Law:

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई की. इससे पहले बुधवार को भी कोर्ट ने इस मामले में करीब दो घंटे तक सुनवाई की थी, लेकिन अंतरिम रोक लगाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया था.

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ से केंद्र की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया. अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

 

CJI ने कहा कि अगले आदेश तक संशोधित कानून के तहत नई नियुक्ति नहीं होगी. वक्फ बाय यूजर नोटिफिकेशन या वक्फ की घोषित हो चुकी संपत्ति को रद्द नहीं किया जाएगा.

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि धारा 9 और 14 के तहत वक्फ काउंसिल और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. सुनवाई की अगली तारीख तक वक्फ बाय यूजर को न तो डिनोटिफाइड किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा.