गांजा तस्करी प्रकरण में न्यायालय से आरोपियों को मिली सजा

सरायपाली – थाना सिंघोडा के अपराध क्रमांक 92/2024 ,धारा 20(b) NDPS Act. शासन विरुद्ध सूरज देवांगन एवं अन्य 3 प्रकरण में आरोपियों से दिनांक 16/08/24 को 4 किलो गांजा रखने और बिक्री हेतु मध्यप्रदेश ले जाने के अपराध में प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई थी। हमेशा की तरह अभियोजन के स्वतंत्र साक्षी गुषा मणि प्रधान के द्वारा घटना का समर्थन किया गया था, साथ ही अन्य पुलिस साक्षी रोहित सिदार,वीरेन्द्र बाघ,मधुमंगल साहू,राजू लाल प्रधान भूपति पटेल के साक्ष्यों पर विश्वास करते हुवे विशेष न्यायाधीश श्रीमती वंदना दीपक देवांगन सरायपाली द्वारा एक आरोपी हीरालाल डोरा को संदेह का लाभ देते हुवे दोषमुक्त तथा अन्य आरोपी सूरज देवांगन,अनुराग देवांगन एवम महिला आरोपी निशा गोश्वामी को उनके कारावास में बिताए गई अवधि तथा 20-20 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड भुगतान न करने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारवास का दण्डादेश दिया गया। प्रकरण की विवेचना सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण साहू के द्वारा की गई।
उक्त प्रकरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि नारकोटिक के मामले में अवैध नशीली पदार्थ की मात्रा चाहे कितनी भी कम हो मामला गम्भीर होता है और आरोपी कठोर दंड भुगतने का दायी होता है।

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