टेस्ला ऑटोपायलट कार हादसा: कोर्ट ने 2100 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश

अमेरिका के फ्लोरिडा में 2019 में हुई टेस्ला ऑटोपायलट कार दुर्घटना मामले में मियामी कोर्ट ने कंपनी को 243 मिलियन डॉलर (करीब 2100 करोड़ रुपये) का मुआवजा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। हादसे में 22 वर्षीय नाइबेल बेनावाइड्स की मौत और उसके बॉयफ्रेंड डिलन एंगुलो के गंभीर रूप से घायल होने के बाद यह फैसला आया।

घटना फ्लोरिडा के लार्गो में हुई थी, जब टेस्ला मॉडल S सेडान ने ऑटोपायलट सिस्टम में खराबी के कारण एक SUV को टक्कर मार दी। टेस्ला ने बचाव में दावा किया कि ड्राइवर फोन पर व्यस्त था, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार किया और सिस्टम की खामी को भी जिम्मेदार ठहराया।

2021 में पीड़ित परिवार ने कंपनी पर ऑटोपायलट की खामियां छुपाने और हादसे से जुड़े डेटा व वीडियो फुटेज नष्ट करने का आरोप लगाया था। चार साल चले ट्रायल में जूरी ने कंपनी को दोषी माना।

टेस्ला ने फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इससे मोटर व्हीकल सेफ्टी और लाइफसेविंग टेक्नोलॉजी के विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि ड्राइवर पहले ही जिम्मेदारी स्वीकार कर चुका था।

टेस्ला का ऑटोपायलट फीचर सैटेलाइट, कैमरा और सेंसर के जरिए कार को बिना ड्राइवर की मदद के चलाता है, लेकिन कई बार सेंसर फेल होने से हादसे हो जाते हैं।

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