नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर, 2025 को वक्फ संशोधन कानून के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। कोर्ट ने वक्फ करने के लिए पांच साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कुछ धाराओं पर विवाद है, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है।
कोर्ट के प्रमुख आदेश
कलक्टर का अधिकार सीमित: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वक्फ भूमि विवाद का निपटारा कलक्टर नहीं कर सकते। ऐसे मामले वक्फ ट्रिब्यूनल को भेजे जाएंगे।
गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर सीमा: कोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषदों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या तीन तक सीमित करने का आदेश दिया।
कानून पर पूर्ण रोक नहीं: कोर्ट ने प्रत्येक धारा की प्रथम दृष्टया समीक्षा की और पाया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वक्फ कानूनों की भी समीक्षा की और कहा कि विवादित धाराओं पर विचार किया गया है। कोर्ट का यह फैसला वक्फ कानून में संशोधन से जुड़े विवादों को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।