नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए केवल नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के बाद इन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं एवं विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल प्रमाणित कंपनियों द्वारा निर्धारित स्थानों से ही की जाएगी। साथ ही, हर ग्रीन पटाखे पर QR कोड होना अनिवार्य होगा, ताकि उपभोक्ता उनकी प्रमाणिकता की जांच कर सकें।
ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की निगरानी के लिए पुलिस एवं प्रशासन को विशेष दल गठित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, अदालत ने फोड़ने की समय सीमा तय करते हुए कहा है कि ग्रीन पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने और जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।