Supreme Court सुप्रीम कोर्ट करेगा बिल्किस बानो की याचिकाओं पर सुनवाई

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Supreme Court सुप्रीम कोर्ट करेगा बिल्किस बानो की याचिकाओं पर सुनवाई

Supreme Court नयी दिल्ली !  उच्चतम न्यायालय बिल्किस बानो मामले में दायर पुनर्विचार और रिट याचिकाओं पर सुनवायी करने जा रहा है।

Supreme Court न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की दो सदस्यीय पीठ पुनर्विचार याचिका पर 12 दिसंबर को जबकि रिट याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवायी करेगी।

Supreme Court बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म और उसकी बेटी सहित परिवार के सात लोगों की 2002 में हत्या के 11 दोषियों को समय से पहले ही छोड़ दिये जाने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं भी दायर की गयीं थीं। इस मामले में दाेषियों की रिहाई के बाद बिल्किस ने 30 नवंबर को एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आजीवन कारावास पाये 11 दोषियों को समय से पहले दी गयी रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की।

याचिका में बिल्किस ने कहा “ देश के इतिहास में अब तक के जघन्य और अमानवीय कृत्यों में से एक की वह भुगतभोगी रहीं हैं और इस जबरदस्त सदमे से गजुरकर खुद को मजबूत कर उन्होंने दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए 17 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।

Supreme Court बिल्किस की ओर से न्यायालय में याचिका दायर करने वाली वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि वांछित आदेश पाने के लिए न्यायालय को गुमराह करने के इरादे से जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया। दोषियों की रिहाई के प्रकरण का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि इस जघन्य अपराध की पीड़िता को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गयी।

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