Supreem Court राजीव गांधी हत्याकांंड‌ के दोषियों नलिनी, रविचंद्रन को रिहा करने का आदेश

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Supreem Court  नलिनी, रविचंद्रन को रिहा करने का आदेश

Supreem Court  नयी दिल्ली !  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 1991 के राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात दोषियों में शामिल एस. नलिनी और आर. पी. रविचंद्रन को उनकी सजा की निर्धारित अवधि में छूट देने की याचिका स्वीकार करते हुए जेल में बंद उनके सभी छह सह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया।


Supreem Court शीर्ष अदालत का रिहाई करने का यह आदेश नलिनी और रविचंद्रन समेत जेल में बंद सभी छह दोषियों पर लागू होगा।


न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरथ्ना की पीठ ने दोषियों के 30 वर्षों की कैद में रहने और इस दौरान संतोषजनक आचरण के आधार पर दोषियों को निर्धारित सजा की अवधि पहले रिहा करने का आदेश दिया।


Supreem Court  शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि रिहाई का आदेश देते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की गई थी।
आजीवन कारावास की सजा के बाद 30 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद नलिनी ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपनी रिहाई संबंधी याचिका खारिज होने के बाद अगस्त में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।


शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया।


इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं।


Supreem Court  तीस वर्षों से अधिक समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा में छूट देकर उन्हें रिहा करने की मांग वाली याचिकाओं का तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में समर्थन किया था।


सात दोषियों में शामिल नलिनी और रविचंद्रन ने राज्य मंत्रिमंडल के (सजा में छूट संबंधी) फैसले और सह-दोषी ए जी पेरारिवलन को 18 मई को शीर्ष अदालत द्वारा रिहा करने के आदेश का हवाला देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दोनों दोषियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।


Supreem Court  याचिका पर शीर्ष अदालत ने सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा था।
राज्य सरकार ने लिखित जवाब में कहा था कि कानून के मुताबिक राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से बाध्य है। इस मामले में
राज्य सरकार ने चार साल पहले सभी सात दोषियों को सजा में छूट को मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल का यह फैसला ‌ 11 सितंबर 2018 को राज्यपाल को भेजा गया था, जिस पर फैसला नहीं आया।


इस बीच 27 जनवरी 2021 को राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिशों को राष्ट्रपति को दी, लेकिन अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है।
राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने 30 साल से अधिक की जेल की सजा काट ली है। इस बीच सह-दोषी ए जी पेरारिवलन को 18 मई को शीर्ष अदालत द्वारा रिहा करने का आदेश दिया गया था।


अदालत ने राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर फैसला लेने में अत्यधिक देरी होने और 31 साल से अधिक की जेल सजा काटने को ध्यान में रखते हुए विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए रिहा करने का आदेश किया था।


Supreem Court  शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन के मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया था।


पेरारिवलन नौ मार्च 2022 से पहले से ही जमानत पर था। पेरारिवलन की रिहाई के बाद नलिनी और रविचंद्रन ने शीर्ष अदालत के उस आदेश का हवाला देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की थी, लेकिन वहां उन्हें निराशा हाथ लगी थी।


Supreem Court  उच्च न्यायालय ने 17 जून को कहा था कि वह शीर्ष अदालत द्वारा पारित समान आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

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