Strictness- मोडिफाइड साइलेंसर एवं ओवर स्पीड के खिलाफ सख्ती

नाबालिग के हाथों में वाहन देने वाले परिजन हो जाएं सावधान

दीपेश रोहिला 
जशपुर। मोडिफाइड साइलेंसर एवं ओवर स्पीड के खिलाफ जशपुर पुलिस द्वारा कड़ा प्रहार किया गया। यहां नशे की हालत में और मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक चला रहे दो लोगों को पुलिस ने धर दबोचा।

जिसमें एक नाबालिग के पिता के खिलाफ पहली बार जशपुर पुलिस ने कार्यवाही की है। दरअसल कल शाम पुलिस ने नशे की हालत में ओवर स्पीड चलाते युवकों को रोककर रोककर एम व्ही एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की है। जहां दूसरी बार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है तो पुलिस ने की लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपने साले की सिफारिश करना आरक्षक को मांग पड़ गया।

ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक जशपुर जिले में सड़क दुर्घटना के कुल प्रकरण 176 में 119 व्यक्तियों का मौत हो चुका है 83 व्यक्ति घायल हैं जिसमें से अधिकांश कारण नशे की हालत में वाहन चलाना व यातायात नियमों की अनदेखी करना है। पुलिस के द्वारा जिले में नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक की स्थिति में नशे की हालत में चलने वाले 142 से अधिक चालकों को  न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा अर्थदंड से दंडित किया गया है व 45 से अधिक वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु प्रतिवेदन परिवहन विभाग को भेजी गई है।

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इसी तारतम्य में जशपुर पुलिस द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर एवं ओवर स्पीड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान पुलिस ने दो मोडिफाइड व ओवर स्पीड वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की है जिसमे एक बालिक वाहन चालक के विरुद्ध मोडिफाइड साइलेंसर लगाने के मामले में एम व्ही एक्ट की धारा 182(1)(4) के तहत 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी की जा रही है। तथा एक अन्य मामले में नाबालिक के द्वारा ओवर स्पीड मोडिफाइड साइलेंसर तथा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामले पर उनके परिजनों के विरुद्ध एम व्ही एक्ट की धारा 5/180- नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना,182(1)(4) मोडिफाइड साइलेंसर व वाहन,184- खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, व धारा 4/181- नाबालिक बच्चों के द्वारा वाहन चलाना ,के तहत 46000रु की चालानी कार्यवाही की जा रही है जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा।

पूछताछ में नाबालिग के परिजनों ने बताया कि उनके पुत्र की जिद पर उनके द्वारा 85000 रु से अधिक कीमत का मोटरसाइकल खरीदा गया था जिससे कि उनके बच्चों के द्वारा लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। भविष्य में उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावेगा।
एक मामले में थाना आरा में पदस्थ आरक्षक राजेंद्र नगेशिया ने अपने साले के द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह से सिफारिश की कोशिश की जा रही थी, पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक के साले के खिलाफ 10000 रु. की चालानी कार्यवाही की साथ ही सिफारिश करने वाले आरक्षक राजेंद्र नगेशिया को निंदा की सजा भी दी।
पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जो भी असामाजिक तत्व यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। साथ ही आम जनता अपील की है कि मोडिफाइड साइलेंसर व ओवर स्पीड वाले लड़के दिखे तो उनका फोटो खींचकर या गाड़ी नंबर मुझे भेजे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शशिमोहन सिंह, जशपुर

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