रायपुर। राजधानी रायपुर में देर रात तक चलने वाली नाइट पार्टियों, क्लब कल्चर और अव्यवस्था पर अब पुलिस ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि शहर के सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बार और क्लब रात 12 बजे तक हर हाल में बंद किए जाएं।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय के बाद होटल या रेस्टोरेंट में बिलिंग या ग्राहक की मौजूदगी भी पाई गई, तो सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में केवल स्टाफ ही नहीं, बल्कि मैनेजर और प्रबंधन भी जिम्मेदार माने जाएंगे।
देर रात हुड़दंग बना वजह, अपराध और झगड़ों पर लगेगी लगाम
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देर रात तक खुले रहने वाले क्लबों और ढाबों में अक्सर मारपीट, नशाखोरी और अपराध की घटनाएं सामने आती रही हैं। नए नियमों से न सिर्फ शहर की शांति व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि नशे में वाहन चलाने से होने वाले हादसों पर भी रोक लगेगी।
व्यापारियों को बुलाकर दिए सख्त निर्देश
पुलिस प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक लेकर दो टूक कहा है कि रात 12 बजे के बाद परिसर में कोई भी ग्राहक नहीं होना चाहिए। चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही, बार-बार नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश भी की जाएगी।
पार्सल को छूट, लेकिन सुरक्षा नियमों में कोई ढील नहीं
हालांकि पुलिस ने फूड पार्सल सेवा को राहत दी है, लेकिन इसके साथ कड़े सुरक्षा मानक भी तय किए गए हैं—
- CCTV अनिवार्य: प्रवेश द्वार और पूरे परिसर में हाई-क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं
- पार्किंग व्यवस्था: सड़क पर ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए पर्याप्त पार्किंग जरूरी
- फूड पार्सल नियम: रात 12 बजे के बाद केवल पार्सल की अनुमति, बैठाकर खिलाना पूरी तरह प्रतिबंधित
- पुलिस को पूर्व सूचना: किसी भी खास आयोजन या पार्टी की जानकारी पहले थाने को देना अनिवार्य
आज रात से ही सख्त निगरानी, तुरंत होगी कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि VIP रोड, तेलीबांधा, शंकर नगर समेत शहर के प्रमुख इलाकों में आज रात से ही विशेष पुलिस टीमें गश्त करेंगी। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर तत्काल चालान, तालाबंदी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।