खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सख्त जांच, ड्रिंकिंग वॉटर और आईस फैक्ट्रियों पर कड़ी नजर…

राजकुमार मल, बलौदाबाजार-भाटापारा- ड्रिंकिंग वॉटर पैकेजिंग यूनिट, होलसेलर और रिटेलर कृपया ध्यान दें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस बार अपनी सघन जांच की योजना में कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी नजर रखने की ठानी है, जिस पर अब तक रियायत दी जाती रही है।

सीजन ने दस्तक दे दी है। ड्रिंकिंग वॉटर यूनिटें विशेष तौर पर सक्रिय हैं। होलसेलर और रिटेलरों के यहां पेय जल की पैकिंग पहुंचने लगी है लेकिन छोटी सी भी गलती इस बार बेहद महंगी पड़ेगी क्योंकि उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और विक्रय हर चरण पर सख्त जांच की तैयारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कर ली है।

स्वच्छता और सुरक्षा अहम

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जैसे संकेत मिले हैं, उसके अनुसार प्रशासन ने पैकेजिंग यूनिटें, होलसेलर और रिटेलरों के यहां जांच में पेयजल की स्वच्छता और सुरक्षा के उपायों पर नजर रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा परिवहन, भंडारण और विक्रय के लिए जारी हर नियमों के पालन की भी जांच की ठानी है।

यह अनिवार्य

अनिवार्य है कालातीत अवधि पूर्ण कर चुके ड्रिंकिंग वाटर का अलग रखा जाना। अहम है ऐसी पैकिंग के लिए अलग जगह का तय किया जाना। जानकारी के लिए कालातीत सामग्री की सूचना पट्टिका भी लगानी होगी। जांच के दौरान यह अनिवार्यता नहीं मिली, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सख्त जांच यहां भी

ड्रिंकिंग वॉटर के साथ आईस फैक्ट्री और बर्फ विक्रेता संस्थानों की भी जांच की योजना पूर्णता की ओर है। बर्फ़ उत्पादन, भंडारण और विक्रय के लिए जरूरी नियमों की अवहेलना पर सख्त दंड का प्रावधान हैं। याने उत्पादन, परिवहन, भंडारण और विक्रय में छोटी सी भी भूल इन दोनों को भी भारी पड़ेगी।

ड्रिंकिंग वाटर यूनिटों, होलसेलर और रिटेलर के यहाँ बहुत जल्द सघन जांच की जाएगी। साथ ही आईस फैक्ट्रियां और डिपो भी नजर में हैं। जरुरी सुरक्षा मानकों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार

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