रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों में अब स्ट्रीट लाइटिंग (प्रकाश व्यवस्था) के काम पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से किए जा सकेंगे। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए इन निधियों से किए जाने वाले कार्यों की सूची में प्रकाश व्यवस्था को जोड़ दिया है।

संशोधित नियम के अनुसार अब वार्षिक पात्रता राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत राशि स्ट्रीट लाइटिंग पर खर्च की जा सकेगी। इस संबंध में सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने विभागीय समीक्षा बैठक में इस दिशा में निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए प्रकाश व्यवस्था को पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि में शामिल करने का परिपत्र जारी किया।
इसके तहत 19 सितंबर को प्रदेशभर के नगरीय निकायों को कुल 102 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये की निधि जारी की गई है। इसमें पार्षद निधि के 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपये और महापौर एवं अध्यक्ष निधि के 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपये शामिल हैं।