रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे इस पुनरीक्षण के तहत गणना चरण 04 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया गया है। अब 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने बताया कि आयोग के आदेश क्रमांक 23/ईआरएस/2025 (Vol.II) दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के तहत यह प्रक्रिया शुरू की गई। 28 अक्टूबर को प्रमुख मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर पुनरीक्षण की प्रक्रिया, नियम एवं महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी दी गई तथा सहयोग की अपील की गई। इसके बाद जिला एवं विधानसभा स्तर पर भी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें हुईं। कार्यक्रम मिलते ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
निर्वाचक सूची में 27 अक्टूबर 2025 तक दर्ज 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए प्री-फील्ड एन्यूमरेशन फॉर्म छपवाए गए तथा बीएलओ के माध्यम से घर-घर सर्वे के दौरान वितरित किए गए। इस अभियान में 33 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 90 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 377 सहायक ईआरओ, 734 अतिरिक्त सहायक ईआरओ, 24,371 बीएलओ एवं वॉलंटियर्स ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मीडिया, राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिला।
हाउस-टू-हाउस सर्वे में मृत, स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान की गई तथा उनकी सूची राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के साथ साझा की गई। एसआईआर के दौरान विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने 38,846 से अधिक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ एवं बीएलए की बैठकें आयोजित कर उन मतदाताओं की सूची साझा की गई, जिनसे गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके। इससे किसी भी स्तर पर संशय की स्थिति न रहे। सभी से मतदाताओं को प्रपत्र जमा करने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया गया।
बीएलओ-बीएलए बैठकों की कार्यवाही तथा अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत (एएसडी) मतदाताओं की सूची सभी जिलों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। यह सूची सर्चेबल होगी, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से नाम जांच सकेगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार, व्यापक प्रचार एवं सर्वे के बावजूद जिन मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त नहीं हुए, उसके संभावित कारण अन्य राज्यों में मतदाता बन जाना, अस्तित्व में न होना, 18 दिसंबर 2025 तक फॉर्म जमा न करना या पंजीकरण में रुचि न होना हो सकते हैं।
23 दिसंबर 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची मतदान केंद्रों सहित निर्धारित स्थलों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सभी जिलों द्वारा प्रारूप सूची की दो प्रतियां (एक फोटो सहित हार्ड कॉपी एवं फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रदान की जाएंगी। साथ ही जिन मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, उनकी सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।
राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि वे दोनों सूचियों का सूक्ष्म अवलोकन कर 23 दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक की अवधि में विहित प्रक्रिया से दावा-आपत्ति दर्ज करने में मतदाताओं का सहयोग करें।
दावा एवं आपत्ति 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दर्ज की जा सकेगी। मतदाता वोटर पोर्टल (voters.eci.gov.in), ईसीआईएनईटी मोबाइल ऐप या अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।