SP Bilaspur :  गरबा आयोजको को बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने दी हिदायत….आइये पढ़े निर्देश

SP Bilaspur :

SP Bilaspur : कानून व्यवस्था में कोताही बरतने वाले समितियों पर होगी कार्यवाही

SP Bilaspur : बिलासपुर । पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने शहर के गरबा, डांडिया के आयोजकों और दुर्गोत्सव समितियों की बैठक लेकर शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार आयोजन करने के निर्देश दिए है। SP ने आयोजकों से दो टूक शब्दों में कहा है कि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त रोशनी हो, CCTV कैमरा लगाएं ताकि हर गतिविधियां रिकार्ड में रहे। फूहड़ और अश्लील फिल्मी गाने नहीं बजाए जाएंगे। नशा करके आने वालों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश न दिए जाएं।

29 /9./2024 को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा पु से) ने नगर में आयोजित रास गरबा, जगराता, डांडिया एवं आगामी दशहरा त्योहार को ध्यान में रखते हुए आयोजकों एवं समितियों की बैठक ली। बिलासागुडी में आयोजित बैठक में SP ने सभी उच्च न्यायालय, शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी दी। समिति और आयोजकों के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा करने के बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए :

SP Bilaspur : 1. धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार के अभद्र, फूहड़, अश्लील, फिल्मी गानों एवं नृत्य का प्रदर्शन न किया जाए।
2. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार किया जाए।
3. कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन ना किया जाए चाहे वह लाइसेंसी ही क्यों न हो।
4. ऐसे व्यक्तियों को जो शराब या अन्य नशे की हालत में हो उन्हें कार्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए।
5, ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं उन्हें वालंटियर के माध्यम से पहचान कर कार्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए।
6. प्रत्येक समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यातायात को सुगम बनाए रखें एवं पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखें।7. कार्यक्रम स्थल एवं पार्किंग में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रखें।
8. समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल एवं आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं एवं कार्यक्रमों का फोटोग्राफी एवं वीडियो ग्राफी कराया जाए।
9. वॉलिंटियर्स के माध्यम से कार्यक्रम में आने वाले लोगों का पहचान पत्र चेक किया जावे।
10. कार्यक्रमों में भीड़ अधिक होने की संभावना को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं फायर ब्रिगेड एवं एंबुलेंस की व्यवस्था की जावे।
11. कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने पर पुलिस एवं प्रशासन को सूचित करें, और सभी 112,पुलिस नियंत्रण कक्ष, संबंधित थाना प्रभारी एवं csp का मोबाइल नंबर रखें।
12. अपने वालंटियर्स को कार्यक्रम में आने वाले लोगों से अच्छे व्यवहार के लिए समझाइस देवें।

Related News

GE Foundation Bhilai : पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा’ ने भावुक कर दिया दर्शकों को, झूम उठे दिव्यांग बच्चे
13. आयोजकों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन नही किये जाने एवं उसके कारण किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर उस के लिए आयोजन समिति जिम्मेदार होंगे।

Related News