BREAKING-Shock to Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Shock to Arvind Kejriwal, did not get relief from High Court

 

 हाईकोर्ट ने कहा-शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही
ईडी ने कानून का पालन किया

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनको हाईकोर्ट ने राहत न देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी के सबूतों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए।

हाईकोर्ट ने सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल चुनाव की तारीखों से पक्के तौर पर वाकिफ होंगे। उन्हें पता होगा कि इलेक्शन कब होने हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। ये 100 साल पुराना कानून है, ना कि एक साल पुराना कि याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया। इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को श्वष्ठ ने अरेस्ट किया था। ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक श्वष्ठ रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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