Shakti News : सास के हत्यारे दामाद को आजीवन कारावास की सजा
Shakti News : सक्ति — अपर जिला एवं सत्र न्यायालय शक्ति के ए. जी.पी. ऋषिकेश चौबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.6. 2021 को रात्रि लगभग 8:00 बजे उमेंदबाई अपने घर में खाना बना कर खाना खाने की तैयारी कर रही थी, उसी समय उसका पति आरोपी समारु राम सिदार उर्फ गब्बर निवासी ग्राम गढ़पारा
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Shakti News : दतोद उसे गंदी गंदी गाली गलौज कर रहा था तो वह अपने पति को समझाने के लिए अपनी मां पितरबाई को बुला कर लाई तो घर के सामने उसका पति टंगिया लेकर घूम रहा था, उसकी मां उसके पति समारू से बोली कि क्यों गाली दे रहा है तो आरोपी उसे अश्लील गाली गलौज करते हुए आज तेरे को जान से मार दूंगा बोलकर धमकी देते हुए अपने हाथ में
रखे टांगिया से पितारबाई की हत्या करने के लिए उसके सिर में प्राणघातक हमला कर दिया और चोट पहुंचाया सिर से खून बहने लगा, तब वह अपनी मां का बीच बचाव की तथा उपरोक्त घटना की सूचना पुलिस थाना जैजैपुर में दिया गया। थाना के द्वारा अपराध क्रमांक 76/2 धारा 294, 506, 323, 307 भारतीय दंड विधान के तहत एफ. आई.
आर. लिखा गया, आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मेमोरेंडम कथन लिया गया तथा आरोपी से एक लोहे का टांगिया जप्त किया गया तथा आरोपी के पहने हुए शर्ट जिसमें खून के दाग लगे हुए थे को जप्त किया गया। पितारबाई को उनके परिवार वालों के द्वारा इलाज के लिए जैजैपुर अस्पताल ले जाया गया रिफर किए जाने पर बिलासपुर ले जाते समय रास्ते में
उसकी मृत्यु हो गई। तब आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 506 बी 302 के अंतर्गत न्यायालय में चालान पेश किया गया आरोपी की ओर से न्यायालय में बताया कि घटनास्थल पर मृतका पितारबाई स्वयं अपनी पुत्री को सब्जी देने के लिए गई थी, घटनास्थल पर पानी गिरा था, कीचड़ होने के कारण फिसल कर गिर गई वहां रखे सामान से उसका सिर टकरा
जाने से उसकी मृत्यु हुई है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसका मृतका से कोई विवाद नहीं था, दोनों का संबंध अच्छा था, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। शासन की ओर से कुल 17 गवाहों को पेश किया गया, शासन की ओर से बताया गया कि अभियोजन ने आरोपी के द्वारा अपराध किए जाने के संबंध में पर्याप्त गवाह है। आरोपी ने ही अपनी
सास पितारबाई की टांगी से हत्या किया है, इसलिए उसे कठोर से कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी डॉ. ममता भोजवानी ने यह पाया कि पति-पत्नी के मध्य हुए लड़ाई झगड़ा में मृतका हमेशा अपनी पुत्री का पक्ष लेती थी जिसके कारण गुस्से में आरोपी द्वारा
टांगी से मृतक के सिर में वार कर उसकी हत्या किया है इसलिए विद्वान न्यायाधीश डॉक्टर ममता भोजवानी ने अपने आदेश दिनांक 16.6 2023 शुक्रवार को आरोपी को धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 25000रू. के जुर्माना से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता/ अपर लोक अभियोजक श्री ऋषिकेश चौबे ने पैरवी किया।