मुंबई: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए की गई है।
मामले की मुख्य बातें:
- 15 मईको SEBI ने चोकसी को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें 15 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी गई थी।
- चोकसी परजनवरी 2022 से ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया था, जिसे उन्होंने अब तक जमा नहीं कराया।
- SEBI ने सभीबैंकों, डिपॉजिटरी (CDSL/NSDL) और म्यूचुअल फंड्स को चोकसी के खातों से किसी भी डेबिट की अनुमति न देने का निर्देश दिया है।
14,000 करोड़ का PNB घोटाला:
- मेहुल चोकसी, जोगीतांजलि जेम्स के प्रमोटर और नीरव मोदी के मामा हैं, पर PNB से 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
- 2018में यह घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हो गए थे।
SEBI की सख्त कार्रवाई:
- चोकसी केलॉकर समेत सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
- शेयरों और म्यूचुअल फंड निवेशोंपर भी रोक लगा दी गई है।