रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2025 के राज्य कोटा अंतर्गत प्रथम चरण की काउंसिलिंग का सीट आबंटन जारी किया जा रहा है। यह निर्णय अभ्यर्थियों के शैक्षणिक हितों तथा चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य समय-सीमा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
गौरतलब है कि डब्ल्यूपीसी क्रमांक 5937/2025 (समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) में पारित निर्णय के विरुद्ध राज्य शासन ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (नागरिक) डायरी क्रमांक 36551/2025 दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 2025 के अपने आदेश में 20 नवंबर 2025 के निर्णय के अनुच्छेद 21 के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
यह प्रकरण डब्ल्यूपीसी क्रमांक 6449/2025 (प्रभाकर चंद्रवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) से भी जुड़ा है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन है। इसकी अगली सुनवाई मार्च 2026 में प्रस्तावित है।
राज्य काउंसिलिंग समिति ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान काउंसिलिंग प्रक्रिया तथा इसके अंतर्गत किया गया सभी सीट आबंटन उक्त रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। सभी संबंधित हितधारकों एवं अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे राज्य काउंसिलिंग समिति द्वारा समय-समय पर जारी आधिकारिक सूचनाओं पर निरंतर नजर रखें।