रायपुर। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की तीसरी लॉटरी अब 19 अगस्त को निकाली जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस चरण में उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनका चयन पहले की दो लॉटरी में नहीं हो पाया है।

अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। अधिकारियों के अनुसार, अभी भी करीब 6,100 सीटें खाली हैं। इन खाली सीटों को भरने के लिए तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी लॉटरी के लिए किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। पहले से पंजीकृत आवेदकों में से ही चयन किया जाएगा।
RTE योजना का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो।