रायपुर। Park Serene के रहवासियों द्वारा की गई शिकायत पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने अहम आदेश जारी किया है। प्राधिकरण ने अशियाना बिल्डर्स एवं कॉलोनाइज़र्स द्वारा संचालित “Park Serene” प्रोजेक्ट में अनुबंध के तहत तय सभी सुविधाओं को 60 दिनों के भीतर पूरा कर रहवासियों की रजिस्टर्ड सहकारी समिति को सौंपने का निर्देश दिया है।

यह कार्रवाई तब हुई जब रहवासी नंद कुमार साहू ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि प्रोजेक्ट में चिल्ड्रन प्ले एरिया, आउटडोर नेट क्रिकेट, बास्केटबॉल कोर्ट, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, मल निकासी प्रणाली, 5 लेयर सीसी रोड, मंदिर, जल निकासी व्यवस्था, मेडिटेशन क्षेत्र, रंगभूमि और क्लब हाउस जैसी सुविधाओं का वादा तो किया गया था, लेकिन तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये सुविधाएँ पूरी तरह विकसित नहीं की गईं।
रहवासियों को यह भी पता चला कि अशियाना बिल्डर्स ने बगल में “Park Serene फेस – 02” नाम से दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, और नए खरीदारों को वही सुविधाएँ साझा करने का वादा किया जा रहा है। इसे लेकर विवाद पैदा हो गया क्योंकि यह सुविधाएँ केवल मूल प्रोजेक्ट के रहवासियों के लिए तय थीं। शिकायत में अनुतोष की मांग करते हुए सभी अधूरे कार्य तुरंत पूरे कर आवासीय समिति को सौंपने की अपील की गई।
RERA के अध्यक्ष संजय शुक्ला और सदस्य धनंजय देवांगन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि:
✅ जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए
✅ क्लब हाउस में शौचालय और वॉशरूम की सुविधाएँ पूरी हों
✅ जिम में सीपेज की समस्या का समाधान किया जाए
✅ जिम उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
✅ ध्यान-योग कक्ष उपलब्ध कराया जाए
✅ अनुबंध में तय सभी सुविधाएँ 60 दिनों के भीतर रहवासियों को सौंप दी जाएं
RERA ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई गईं तो संबंधित बिल्डर के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से Park Serene के रहवासियों में राहत और भरोसा बढ़ा है। वहीं, यह मामला रियल एस्टेट क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत उदाहरण बन गया है।