नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जीएसटी स्लैब की संख्या घटाकर अब सिर्फ दो कर दी है। नए टैक्स स्लैब 5% और 18% होंगे। इसके साथ ही 12% और 28% वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। वहीं, विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए 40% का विशेष स्लैब बनाया गया है।
वित्त मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि इन बदलावों का उद्देश्य आम आदमी, किसानों और मजदूर वर्ग को राहत देना है। बैठक में शामिल सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस निर्णय का समर्थन किया।
ये सामान होंगे सस्ते
सरकार ने रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
- यूएचटी दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी और पराठा अब जीरो जीएसटी स्लैब में शामिल किए गए हैं।
- शैंपू, साबुन, तेल, नमकीन, पास्ता, कॉफी और नूडल्स जैसे सामानों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा।
- कार, बाइक और सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
- टीवी पर भी जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है।
- 33 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, जिनमें कैंसर की तीन अहम दवाएं भी शामिल हैं।
40% स्लैब में लग्जरी और हानिकारिक उत्पाद
सुपर लग्जरी और हानिकारिक वस्तुओं को 40% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। इसमें पान मसाला, सिगरेट, गुटका, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ भी इस श्रेणी में आएंगे।
22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
बैठक में तय किया गया कि ये सभी बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने पुष्टि की कि नए स्लैब लागू होने के साथ ही रोजमर्रा की कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स के ऐलान के बाद यह पहली काउंसिल बैठक थी, जिसमें बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।