हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर, टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बदलाव की तैयारी में DGCA

नई दिल्ली। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए यह खबर राहत भरी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) हवाई यात्रियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव के अनुसार यात्री अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट कैंसिल या ट्रैवल डेट बदल सकेंगे। साथ ही रिफंड प्रक्रिया को भी आसान और पारदर्शी बनाने की योजना है।DGCA के प्रस्ताव के तहत टिकट कैंसिल किए जाने पर राशि को एयरलाइन के क्रेडिट शेल या वॉलेट में रखना यात्री की पसंद पर निर्भर करेगा, इसे अब डिफॉल्ट विकल्प नहीं बनाया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य टिकट कैंसिलेशन और रिफंड को लेकर यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करना है।नए ड्राफ्ट रेग्युलेशन के अनुसार यात्रियों को बुकिंग के बाद 48 घंटे का “लुक-इन पीरियड” मिलेगा, जिसके दौरान वे बिना किसी भारी शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं यात्राओं के लिए लागू होगी, जिनकी उड़ान घरेलू रूट पर कम से कम 5 दिन बाद और अंतरराष्ट्रीय रूट पर 15 दिन बाद निर्धारित हो।रिफंड प्रक्रिया को लेकर DGCA ने स्पष्ट किया है कि यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा गया है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी। एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि रिफंड अधिकतम 21 कार्यदिवसों के भीतर यात्रियों को मिल जाए।यह संशोधन नागरिक उड्डयन आवश्यकता (Civil Aviation Requirement – CAR) से संबंधित नियमों में प्रस्तावित है और फिलहाल ड्राफ्ट चरण में है। DGCA ने 30 नवंबर तक इस पर आम जनता से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं।उड्डयन विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव यात्रियों को अधिक लचीलापन देगा और एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम को उपभोक्ता-अनुकूल बनाएगा। यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो हवाई यात्रियों को आखिरी समय में होने वाले अतिरिक्त शुल्कों से राहत मिल सकेगी।

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