छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में कॉलेज के पूर्व प्राचार्य को एक वर्ष का कारावास, रामानुजगंज कोर्ट ने सुनाया फैसला

रामानुजगंज। शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। रामानुजगंज सेशन कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

यह मामला कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ से जुड़ा है। पीड़िता ने डॉ. रामभजन सोनवानी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा के अनुसार, वह अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए प्राचार्य कक्ष में गई थी। इस दौरान प्राचार्य ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कार्य के लिए अकेले कमरे में आने की बात कही। इस घटना से भयभीत होकर छात्रा ने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना पूरी की और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान रामानुजगंज सेशन कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। अदालत ने पूर्व प्राचार्य को छात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया और सजा का निर्धारण किया।

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