रायगढ़। खाना नहीं बनाने के विवाद में पति द्वारा पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में रायगढ़ की एक अदालत ने आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।

घटना 11 सितंबर 2024 की है। खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम बाम्हनपाली में आरोपी कुशल चौहान (उम्र 41 वर्ष) ने अपनी पत्नी विमला चौहान से खाना बनाने को कहा था। जब पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो गुस्साए कुशल ने उसे कमरे में ले जाकर बांस के डंडे से लगातार पीटा। मार इतनी बेरहम थी कि विमला खून से लथपथ हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी।
आरोपी ने पहले तो पानी डालकर खून साफ करने की कोशिश की, फिर पत्नी को खरसिया के सिविल अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत बाम्हनपाली के सरपंच पति दयाराम राठिया मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। खरसिया पुलिस ने तुरंत मर्ग दर्ज कर मामला जांच में लिया और बाद में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी कुशल चौहान को गिरफ्तार कर लिया।
लंबी सुनवाई और गवाहों-सबूतों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया। गुरुवार को कोर्ट ने उसे 10 साल की कठोर कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले में शासकीय अभिभाषक पी.एन. गुप्ता ने पैरवी की।
यह मामला एक बार फिर घरेलू हिंसा की भयावह तस्वीर सामने लाता है, जहां छोटी-छोटी बातों पर जान ले ली जाती है।