Prime Minister Crop Insurance Scheme जारी हुआ टोल फ्री नंबर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि

Prime Minister Crop Insurance Scheme

राजकुमार मल

 

Prime Minister Crop Insurance Scheme प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि

 

 

Prime Minister Crop Insurance Scheme भाटापारा-बलौदाबाजार-1800-266-0700। इस टोल फ्री नंबर पर किसान फसल नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। क्षतिग्रस्त फसलों के आकलन के पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रभावित किसान को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान निश्चित समयावधि में किया जाएगा।

बड़ी राहत ऐसे किसानों को जिन्होंने गेंहू, चना, सरसों सहित अन्य फसलों की खेती की हुई है और बारिश तथा ओला जैसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान के घेरे में आ रहें हैं। कृषि विभाग ने तत्काल कदम उठाते हुए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि किसान, फौरन इस नंबर पर जानकारी दें ताकि समय पर उन तक राहत पहुंचाई जा सके।

Prime Minister Crop Insurance Scheme क्या कहा विभाग ने

 

कृषि विभाग व्दारा संचालित, केंद्र पोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्थानीय आपदा, जैसे ओलावृष्टि, बादल फटना, जल प्लावन और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से आग लगने के कारण अधिसूचित रबी फसल को नुकसान होने की स्थिति में सीमित या व्यक्तिगत खेत स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। ताजा परिस्थितियों में 18 एवं 19 मार्च को हुई असामयिक बारिश से जिले में फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए विभाग के सभी अधिकारियों और मैदानी अमले को आकलन का निर्देश दिया जाता है।

Prime Minister Crop Insurance Scheme अधिसूचित रबी फसलों का आकलन

 

 

जारी आदेश के बाद विभाग के अधिकारियों सहित मैदानी अमले ने जिले के 27,160 हेक्टेयर रकबे में ली गई गेहूं, चना, सरसों सहित अन्य फसल के आकलन का काम चालू कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक नुकसान गेहूं और दलहन फसल को हुआ है। लगातार दो दिन तक हुई बारिश की वजह से इन फसलों के आकलन के बाद ही वास्तविक स्थिति की जानकारी सामने आ सकेगी।

Prime Minister Crop Insurance Scheme जारी हुआ टोल फ्री नंबर

 

1800-266-0700। इस टोल फ्री नंबर पर प्रभावित किसान एचडीएफसी ईरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पूरी जानकारी दे सकेंगे। निर्धारित समय के 72 घंटे के भीतर बीमित फसल का ब्यौरा क्षति का कारण सहित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा लिखित जानकारी पॉलिसी विवरण के साथ स्थानीय विभाग अधिकारियों को भी दे सकते हैं। शिकायत मिलते ही संबंधित अधिकारी फसल का आकलन करेंगे और निश्चित समय अवधि में क्षतिपूर्ति दावा राशि का भुगतान किया जाएगा।

विभाग को भी जानकारी दे सकते हैं

 

टोल फ्री नंबर के माध्यम से किसान भाई बीमा कंपनी को जानकारी दें। साथ ही विकास खंड या जिला स्तर पर स्थापित कृषि कार्यालय सहित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से भी सूचना देकर बीमा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

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-दीपक नायक, उपसंचालक, कृषि, बलौदा बाजार

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