बसों में प्रेशर हार्न.. पुलिस सख्त.. वसूला 50 हजार रूपए जुर्माना

प्रमुख बिंदु:

– चेकिंग अभियान: बस स्टैंड अम्बिकापुर और अन्य प्रमुख मार्गों पर 25 बसों की जांच की गई। 

– **जुर्माना: प्रेशर हॉर्न लगाने पर प्रति वाहन 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

– चालकों को चेतावनी: दोबारा प्रेशर हॉर्न लगाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। 

क्यों प्रतिबंधित है प्रेशर हॉर्न?

– सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। 

– अचानक तेज आवाज से वाहन चालक घबरा जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। 

पुलिस की चेतावनी:  यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई चालक फिर से प्रेशर हॉर्न लगाता पाया गया, तो उसके खिलाफ **मोटर वाहन अधिनियम** के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *