रमेश गुप्ता भिलाई : प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं 299 बीएनएसके तहत वैधानिक कार्यवाही की है l
एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि प्रार्थिया श्रीमती रूखमणी पाण्डेय, उम्र 36 वर्ष, निवासी पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा थाना पुरानी भिलाई में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि वह घरेलू कार्य एवं खाना बनाने का कार्य करती है।
प्रार्थिया के अनुसार दिनांक 25 जनवरी (रविवार) को दो अज्ञात महिलाएं उनके घर आईं, जिनके द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने एवं आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया द्वारा सहमति नहीं देने पर वे महिलाएं चली गई थीं। 1 फरवरी को सारिका डाडिंगे, उम्र 42 वर्ष, निवासी खुर्सीपार एवं प्रियंका साईमन, उम्र 33 वर्ष, निवासी कुम्हारी निवासी दोनों महिलाएं पुनः प्रार्थिया के घर आईं और ईसाई धर्म अपनाने, बाइबिल पढ़ने, आर्थिक सहायता, इलाज एवं बेटी की शादी में सहयोग देने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया एवं परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्पश्चात प्रार्थिया द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव या बहकावे में न आएं। इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।