कोच भर्ती विवाद : योग्यता कम करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेल प्रशिक्षकों (कोच) की भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ खेल प्रशिक्षक संघ ने शैक्षणिक योग्यता कम करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खेल सचिव और संचालक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


“गलत जानकारी देकर कैबिनेट से पास करवाया प्रस्ताव”

संघ के प्रतिनिधि विरेंद्र देशमुख ने आरोप लगाया कि खेल विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को गलत जानकारी दी। इसी आधार पर प्रशिक्षक पद की योग्यता शिथिल करने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट से पारित हुआ और इसकी अधिसूचना 23 जुलाई 2025 को जारी कर 25 जुलाई 2025 को प्रकाशित कर दी गई। देशमुख ने इसे “छत्तीसगढ़ खेल जगत के लिए काला अध्याय” करार दिया।


भर्ती प्रक्रिया ठप, 2011 के बाद से नहीं हुई नियुक्ति

देशमुख ने बताया कि खेल प्रशिक्षकों के पद पर प्रदेश में आखिरी बार 2011 में सीधी भर्ती हुई थी। इसके बाद वित्त विभाग से कई बार अनुमति मिलने के बावजूद (9 दिसंबर 2013, 30 सितंबर 2016 और 12 अक्टूबर 2017) भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। उनका कहना है कि विभाग की मानसिकता योग्य उम्मीदवारों को मौका देने की नहीं है।


NIS डिप्लोमा बनाम B.P.Ed / M.P.Ed

संघ ने यह भी दलील दी कि देशभर में कोच की भर्ती के लिए राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान (NIS), पटियाला या समकक्ष संस्थानों से खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा को ही मान्यता है। यह एक तकनीकी कोर्स है, जो केवल एक खेल विधा में किया जाता है। इसके स्थान पर B.P.Ed और M.P.Ed डिग्रीधारकों को नियुक्त करना नियमों के खिलाफ है।


👉 अब निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि प्रदेश में आने वाली कोच भर्ती पुराने नियमों पर होगी या संशोधित योग्यता के आधार पर।

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