पटना हाई कोर्ट ने बिहार कांग्रेस के पीएम मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो को हटाने का आदेश दिया

पटना। पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को बिहार कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक एआई वीडियो को हटाने का आदेश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी को दिखाया गया था। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई थी।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “किसी की मां, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका इस तरह का एआई वीडियो बनाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस ने भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हद पार की है। कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाई है। विपक्ष को आगे से माता-पिता और दिवंगत लोगों का सम्मान करना चाहिए।”

लाइव लॉ के अनुसार, हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि यदि यह वीडियो अभी भी प्रसारित हो रहा है, तो इसे तुरंत हटाया जाए।

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