Online Medicines Stores : ऑनलाइन दवा दुकानों पर लग सकता है ताला, सरकार लाएगी नया कानून, मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता का जोखिम

Online Medicines Stores : ऑनलाइन दवा दुकानों पर लग सकता है ताला, सरकार लाएगी नया कानून, मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता का जोखिम

Online Medicines Stores : ऑनलाइन दवा दुकानों पर लग सकता है ताला, सरकार लाएगी नया कानून, मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता का जोखिम

 

Online Medicines Stores : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ऑनलाइन दवा दुकानों या ई-फार्मेसियों को विनियमित करने की योजना बना रही है। संभव है कि उन पर भी प्रतिबंध लग जाए। हालांकि इस मामले में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

Online Medicines Stores : ऑनलाइन दवा दुकानों पर लग सकता है ताला, सरकार लाएगी नया कानून, मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता का जोखिम
Online Medicines Stores : ऑनलाइन दवा दुकानों पर लग सकता है ताला, सरकार लाएगी नया कानून, मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता का जोखिम

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Online Medicines Stores : इस संबंध में पेश किए गए दवा, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 को अभी विभिन्न मंत्रालयों को मंथन के लिए भेजा गया है। यह अभ्यास ऐसे समय में शुरू किया गया था जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने ही नियमों का उल्लंघन करने के लिए इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री में शामिल 20 कंपनियों को नोटिस जारी किया था।

खबरों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ई-फार्मेसी को नियंत्रण में लाने के लिए एक नए विधेयक पर चर्चा की जा रही है. इसके साथ ही मंत्रियों के एक समूह ने उनके बैन के पक्ष में अपनी राय रखी. उनका मानना ​​है कि इससे ग्राहक के निजी डेटा की निजता को खतरा है।

Online Medicines Stores : ऑनलाइन दवा दुकानों पर लग सकता है ताला, सरकार लाएगी नया कानून, मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता का जोखिम
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इसके अलावा, डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा देने और मनमाना मूल्य वसूलने की प्रथा को प्रोत्साहित किया जाता है। उनका मानना ​​है कि यह बहुत खतरनाक है और इससे खुदरा दवा बाजार को काफी नुकसान हो सकता है।

सरकार ने रेगुलेशन की बात की
केंद्र सरकार ने पिछले महीने बजट बैठक में कहा था कि वह दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को बड़े पैमाने पर रेगुलेट करने के लिए कानून में जरूरी बदलाव की तैयारी कर रही है. पिछले महीने ड्रग कंट्रोलर DCGI ने नियमों का उल्लंघन करने पर Tata 1 MG, Amazon और Flipkart समेत 20 कंपनियों को नोटिस भेजा था।

अधिसूचना में कहा गया है कि ये कंपनियां बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से एच, एच1 और एक्स श्रेणी के तहत सूचीबद्ध दवाओं की बिक्री कर रही थीं।

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