छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उरमाल ओपेरा कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस देखने के मामले में निलंबित किए गए एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की गई है।

उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी को कमिश्नर महादेव कावरे ने डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम तुलसीदास मरकाम को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए तुलसीदास मरकाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि बिना उनका पक्ष सुने कार्रवाई की गई, जबकि वे राज्य सरकार के अधीन अधिकारी हैं।
अंतरिम राहत मिलने के बाद अगले ही दिन तुलसीदास मरकाम मैनपुर स्थित अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टर को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी। कार्यालय से भेजा गया यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं, उनकी वापसी को लेकर समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो भी साझा किए जा रहे हैं, जिससे मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।