e-Office System : रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार किया है। राज्य में ई-ऑफिस प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अब शासकीय पत्राचार के नियमों में बदलाव किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत, कार्यालयीन ज्ञापन, पत्र और आदेश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की केवल मूल प्रति (Original Copy) पर ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब पृष्ठांकित प्रति (Endorsement) पर अलग से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
शासन का मानना है कि इस कदम से न केवल कागजी औपचारिकताएं कम होंगी, बल्कि फाइलों के निपटारे में भी तेजी आएगी। इस पहल से सरकारी कामकाज में अनावश्यक देरी को रोका जा सकेगा और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा। राज्य के सभी विभागों और कार्यालयों को इस नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।