No Parking Zone नो पार्किंग जोन:पार्किंग की नई व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे रेलकर्मी

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No Parking Zone नो पार्किंग जोन:पार्किंग की नई व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे रेलकर्मी

 

No Parking Zone बिलासपुर। जोनल स्टेशन के बाहर नो- पार्किंग जोन बनाया गया है। इस दायरे में गाड़ी खड़ी करने वाले पर रेलवे की विशेष टीम कार्रवाई भी कर रही है। इससे यात्री तो जागरूक हो गए हैं। लेकिन, रेलवे का स्टाफ इसकी अनदेखी कर रहा है। जांच के दौरान अधिकांश गाड़ियों रेलकर्मियों की निकलती है। कार्रवाई न करने के लिए वे एप्रोच भी लगाते हैं। जिसे देखते हुए अब सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि अब रेलकर्मियों की गाड़ी नो- पार्किंग खड़ी होती है तो उन पर नियमानुसार 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

यह सख्ती जरूरी भी है। क्योंकि नियम रेल प्रशासन ने बनाया है। लेकिन, रेलकर्मी खुद इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आठ सदस्यीय टीम को जांच के दौरान इसी तरह की समस्या आ रही है। दरअसल रेलवे स्टेशन में सभी विभागों के कर्मचारी व अधिकारी कार्य करते हैं। सुबह वह अपने वाहन से कार्यालय पहुंचते हैं और काम पर लग जाते हैं। यह कर्मचारी अपनी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करते हैं जहां नई व्यवस्था के तहत रेलवे ने नो- पार्किंग घोषित किया हुआ है।

अब यहां गाड़ी रखना प्रतिबंधित हो गया है। इसके लिए जुर्माना का प्राविधान में किया गया है। इस नई व्यवस्था में नागरिक सुरक्षा संगठन के स्टाफ की पूरे समय नजर रहती है। जहां गाड़ी दिखती है, उसे लिफ्टर वाहन से उठाकर उस जोन में रख दिया जाता है, जहां से गाड़ी तभी दी जाती है, जब जुर्माना जमा किया जाता है। इस व्यवस्था से काफी हद तक स्टेशन की यातायात व्यवस्था में सुधार आया है। यात्री व उनके स्वजन इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी गाड़ी का जुर्माना न हो जाए। लेकिन, रेलकर्मी अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे है।

 

इसलिए रेल मंडल से एक सख्त आदेश जारी हुआ है। जिसमें सभी विभागों के स्टेशन में पदस्थ प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वह कर्मचारियों को मना करें, उन्हें जुर्माना के बारे में बताएं। इस चेतावनी के बाद भी कर्मचारी नहीं मानते हैं तो आम यात्रियों के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। वह सभी शर्ते लागू रहेंगी, जो आम यात्रियों के बनी है।

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No Parking Zone  आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि गाड़ी जब्त होने के बाद 200 रुपये जुर्माना लगेगा। यदि कर्मचारी छह घंटे के भीतर गाड़ी नहीं लेकर जाता है तो उसके बाद प्रति घंटे 20 रुपये अतिरिक्त लगेंगे।