बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर 2025 से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। इसके तहत अब चार डिवीजन बेंच और 16 सिंगल बेंच में मामलों की सुनवाई होगी। नया रोस्टर मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से जारी किया गया है।
रोस्टर के अनुसार, पहली डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभुदत्त गुरु संवैधानिक प्रावधान धारा 323 ए व 323 बी को छोड़कर जनहित याचिकाओं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों, रिट पिटीशन क्रिमिनल मामलों, अवमानना याचिकाओं, क्रिमिनल अपील 2020 तक और धारा 482 के तहत आवेदन की सुनवाई करेंगे।
जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच उन मामलों की सुनवाई करेगी जिन्हें किसी अन्य डीबी में नहीं भेजा गया है। इसके अलावा वैवाहिक मामलों में प्रथम अपील भी इसी बेंच में सुनी जाएंगी।
तीसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल कमर्शियल अपील, 2016 तक की इक्विटल अपील और सेक्शन 378 सीआरपीसी के तहत लीव टू अपील के आवेदन की सुनवाई करेंगे।
चौथी डिवीजन बेंच में जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद सभी सिविल मामले सुनेंगे जो किसी अन्य डीबी में नहीं भेजे गए हैं। इसके साथ कंपनी अपील, टैक्स मामले, वर्ष 2015 तक की इक्विटल अपील और अन्य सभी रिट मामलों की सुनवाई भी इसी बेंच में होगी।
इसके अलावा 16 सिंगल बेंच में भी सुनवाई तय की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस की स्पेशल सिंगल बेंच समेत अन्य जजों की सिंगल बेंच शामिल हैं।