राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी को चुनाव आयोग का नोटिस, मान्यता खतरे में

बिलासपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि पार्टी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं का पालन नहीं किया है। इस मामले में आयोग ने पार्टी अध्यक्ष को 9 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया है।

आयोग ने अध्यक्ष से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। रिकॉर्ड में पार्टी का पंजीकृत पता – “अध्यक्ष, राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी, सरखेल हाऊस, तिफरा बिलासपुर” दर्ज है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है। यदि पार्टी संतोषजनक जवाब पेश करने में असफल रहती है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *