Murder in land dispute जमीन विवाद में हत्या करने वाले 02 आरोपियों को दी गई फांसी की सजा

Murder in land dispute

Murder in land dispute जमीन विवाद में हत्या करने वाले 02 आरोपियों को दी गई फांसी की सजा

Murder in land dispute जांजगीर-चांपा । जिला जांजगीर-चांपा न्यायालय के इतिहास में पहली बार आरोपियों को फांसी की सजा से दण्डित किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फांसी का फैसला आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 456/21 धारा 302,34 भादवि पंजीबद्ध ग्राम तुस्मा सरपंच कमल पटेल द्वारा मोबाईल फोन से सूचना दिया की गांव के भागवत साहू जो कि ग्राम तुस्मा का पंच है जिसकी हत्या कर दिया गया है !

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Murder in land dispute जिसकी सूचना प्राप्त होने पर शिवरीनारायण पुलिस स्टाफ तुस्मा सबरिया डेरा जाकर मौके पर तस्दीक करने पर पाया गया कि भागवत साहू की हत्या सोहित केंवट एवं सुनील केंवट के द्वारा धारदार हथियार लोहे के कत्ता से गर्दन एवं सिर में वार कर हत्या किया गया।

Murder in land dispute प्रार्थी प्रेम लाल साहू कि रिपोर्ट पर मौके पर देहाती नालसी एवं मर्ग अपराध कायम कर धारा 302,34 भादवि एवं धारा 174 जाफौ कायम कर पंचनामा एवं पोस्ट मार्टम कार्यवाही किया गया ।

Murder in land dispute विवेचना दौरान सोहीत केवट एवं सुनील केंवट हत्या कर गांव के पानी टँकी में चढे़ होने की जानकारी होने पर निरीक्षक रविन्द्र अनंत, थाना प्रभारी शिवरीनारायण अपने स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को समझाईस देकर नीचे उतार कर हिरासत में लिया गया।

Murder in land dispute आरोपियों से मेमोरेण्डम के आधार पर जमीन बिक्री रकम लेन-देन की बात पर से मृतक भागवत साहू को धारदार कत्तानुमा हथियार से मारकर हत्या करना स्वीकार करने पर आरोपी सोहित केंवट के कब्जे से 01 लोहे का धारदार कत्ता एवं अन्य सामग्री बरामद कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मृतक का कपड़ा एवं विडियो को जप्त कर एफएसएल एवं साईबर सेल से परीक्षण कराया गया।

प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर आरोपी सोहित केंवट उम्र 28 वर्ष एवं सुनील कुमार केंवट उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी तुस्मा सबरिया डेरा थाना शिवरीनारायण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा विचारण करते हुए प्रकरण में साक्षियों का शीघ्र परीक्षण कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत प्रकरण के विवेचक निरीक्षक रविन्द्र अनंत, थाना प्रभारी शिवरीनारायण का भी परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित जाने पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय जांजगीर द्वारा अपने निर्णय आरोपी सोहीत केवट एवं सुनील केंवट को फांसी की सजा एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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उक्त कार्यवाही में शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश पांडेय एवं विवेचक निरीक्षक रविन्द्र अनंत, थाना प्रभारी शिवरीनारायण का सराहनीय कार्य रहा।

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