अंबिकापुर। सरगुजा जिले के थाना गांधीनगर अंतर्गत नावापारा मुख्य मार्ग पर एमजी हेक्टर वाहन से स्टंटबाजी करना एक वाहन मालिक को बेहद महंगा पड़ गया है। नाबालिग चालक द्वारा की गई इस खतरनाक स्टंटबाजी के मामले में पुलिस ने न केवल वाहन जप्त किया, बल्कि माननीय न्यायालय ने वाहन मालिक पर 37,000 रुपये का भारी भरकम अर्थदंड भी लगाया है।
सरेराह प्रदर्शन और स्टंटबाजी पर पुलिस का एक्शन मामले का विवरण यह है कि थाना गांधीनगर पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि नावापारा मेन रोड पर कुछ युवक एक सफेद रंग की एमजी हेक्टर (MG Hector) गाड़ी में खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहे हैं। वाहन चालक अपने अन्य साथियों को खिड़की और छत से बाहर बैठाकर सरेराह प्रदर्शन कर रहा था, जिससे आम जनता में डर और आक्रोश का माहौल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
पुलिस ने जप्त की एमजी हेक्टर, परिजनों को किया तलब नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में गांधीनगर पुलिस पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंची और वाहन क्रमांक CG/15/EE/5665 को कब्जे में लिया। जांच में पता चला कि वाहन चलाने वाला चालक और उसके साथ बैठे दोनों साथी नाबालिग थे। पुलिस ने तुरंत उनके परिजनों को थाने तलब किया। वाहन स्वामी जितेंद्र सोनी (पिता नंदू सोनी, निवासी एमजी रोड पटपरिया) को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया गया, लेकिन कोई संतोषजनक दस्तावेज पेश नहीं किए गए।
कोर्ट ने सुनाया फैसला, लाइसेंस निलंबन की तैयारी नाबालिग द्वारा वाहन चलाने और मालिक द्वारा अनाधिकृत रूप से गाड़ी देने पर पुलिस ने एमवी एक्ट की विभिन्न धाराओं (199ए, 5/180, 184 आदि) के तहत इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने वाहन मालिक पर 37,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही गांधीनगर पुलिस अब वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की अग्रिम कार्यवाही भी कर रही है।
इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, एएसआई सुभाष कुमार ठाकुर, आरक्षक रमन मण्डल और घनश्याम देवांगन की सक्रिय भूमिका रही।
